दोस्तों आज के इस लेख में आप बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर के बारे में विस्तार से जाने वाले हैं यानी इस लेख में आप बाइक दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान (चाहे वह थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी हो) की भरपाई के लिए आप बजाज इंश्योरेंस के तहत मिलने वाले आर्थिक मुआवजा के बारे में जाने वाले हैं।
दोस्तों दैनिक जीवन में हम सभी कहीं आने जाने के लिए बाइक का प्रयोग करते हैं और आय दिन हम और आप बाइक से होने वाली कई दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में भी थोड़ा डर सा बना रहता है कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा दुर्घटना ना हो जाए और दुख की बात तो यह है कि अगर हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हमें मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।
दुर्घटना होने से होने वाले मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा को आप जल्दी में रिकवर नहीं कर सकते लेकिन यदि आपके पास बाइक इंश्योरेंस है तो दुर्घटना में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई आप बाइक इंश्योरेंस की मदद से जल्द से जल्द कर सकते हैं इसलिए हम सभी के पास बाइक इंश्योरेंस का होना अति आवश्यक है दोस्तों इस लेख में आप बजाज टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं तो इस लेख को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ें।
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बाइक इंश्योरेंस क्या होता है?
बाइक इंश्योरेंस एक सुरक्षा प्लान है जो टू व्हीलर उपयोगकर्ताओं के साथ होने वाले दुर्घटना से नुकसान की आर्थिक भरपाई में थर्ड पार्टी के खिलाफ टू व्हीलर के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
आज के समय में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी टू व्हीलर खरीदने वाले लोगों के लिए थर्ड पार्टी इंसुरेंस लेना अनिवार्य है यह सड़क दुर्घटना होने पर अगर वाहन को क्षति पहुंचती है तो उसके मरम्मत में होने वाले खर्चो में टू व्हीलर इंश्योरेंस वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह प्राकृतिक आपदाओं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी या पर्सनल एक्सीडेंट के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का कवरेज की सुविधा प्रदान करता है।
दुर्घटना होने से होने वाले मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा को आप जल्दी में रिकवर नहीं कर सकते लेकिन यदि आपके पास बाइक इंश्योरेंस है तो दुर्घटना में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई आप बाइक इंश्योरेंस की मदद से जल्द से जल्द कर सकते हैं इसलिए हम सभी के पास बाइक इंश्योरेंस का होना अति आवश्यक है
हमें बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए?
भारत में कानून के अनुसार बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है खासकर भारत में टू व्हीलर इंश्योरेंस का होना अनिवार्य है टू व्हीलर इंश्योरेंस के होने से बहुत सारे फायदे हैं। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
आज के समय में लगभग सभी के पास टू व्हीलर होता है क्योंकि यह परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है आमतौर पर टू व्हीलर इंश्योरेंस सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने का काम करता है बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित कुछ तथ्य निम्नलिखित है।
थर्ड पार्टी कवरेज: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी टू व्हीलर उपयोग करने वाले मालिकों को करवाना अनिवार्य है यह बाइक इंश्योरेंस कवर है जिसके तहत टू व्हीलर इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को हुए नुकसान को कवर करती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाए हुए व्यक्ति को थर्ड पार्टी के प्रति कानूनी दायित्व से सुरक्षित रखता है।
पर्सनल कवरेज: बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी बाइक दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बाइक के मालिक को कवर करती है बाइक दुर्घटना होने पर बाइक का मालिक बाइक इंश्योरेंस क्लेम (Caim) कर सकता है और आर्थिक सुरक्षा पा सकता है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
फाइनेंसियल कवर: जब भी कोई वाहन दुर्घटना होती है तो वाहन और वाहन के मालिक दोनों को ही क्षति और हानि पहुंचती है बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ होने वाले फाइनेंशियल कवरेज पॉलिसी होल्डर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है दुर्घटना में हुए नुकसान को फाइनेंसियल रूप से बचाती है।
कानून द्वारा अनिवार्य: देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को अपने देश के कानून को पालन करना चाहिए, बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी भारतीय कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रत्येक वाहन मालिक के पास कम से कम थर्ड पार्टी टू व्हीलर इंश्योरेंस का होना अनिवार्य है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
प्राकृतिक आपदा के लिए कवरेज: हालांकि भूकंप और बाढ़ जैसी समस्याएं कभी-कभी आती है लेकिन फिर भी हर बाइक मालिक के पास बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी का होना अनिवार्य है क्यों कि अचानक हुए प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी बाइक के मालिक को आर्थिक रूप से कवरेज प्रदान करता है।
मानव निर्मित आपदाओं के लिए कवरेज: मानव निर्मित आपदाएं जैसे चोरी, लूटपाट, दंगे में हुए नुकसान, हड़ताल, आतंकवादी हमले से नुकसान, रेल, सड़क, लिफ्ट द्वारा, यातायात में हुए नुकसान इत्यादि से हुए नुकसान को बाइक इंश्योरेंस के मालिक को आर्थिक रूप से कवरेज प्रदान करती है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
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बाइक इंश्योरेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन माध्यम से बाइक इंश्योरेंस करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
पहचान का प्रमाण: जैसे पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड इत्यादि।
पता प्रमाण पत्र: जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि।
NCB के लिए पुराना पॉलिसी नंबर (अगर मौजूद हो तो)
बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना आवश्यक क्यों है?
बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह आपको प्राप्त होने वाले संचित लाभ और उसकी कमी को निर्धारित करता है अपने टू व्हीलर के लिए समाप्त हो चुके इंसुरेंस को तुरंत रिन्यू करना आपके लिए आवश्यक है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
दुर्घटना होने से होने वाले मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा को आप जल्दी में रिकवर नहीं कर सकते लेकिन यदि आपके पास बाइक इंश्योरेंस है तो दुर्घटना में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई आप बाइक इंश्योरेंस की मदद से जल्द से जल्द कर सकते हैं इसलिए हम सभी के पास बाइक इंश्योरेंस का होना अति आवश्यक है।
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समाप्त हो चुके बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने के निम्न कारण हैं।
दंडनीय अपराध: थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करना दंडनीय अपराध है अगर पॉलिसी की समय सीमा समाप्त हो गई हो तो संचित NCB लाभ के साथ भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर किसी भी दुर्घटना के मामले में इंश्योरेंस रहित वाहनों के लिए उत्तरदाई नहीं होते हैं।
पॉलिसी की समाप्ति: अगर आपकी बाइक इंश्योरेंस की पॉलिसी समाप्त हो गई है और अभी तक आपने रिन्यू नहीं किया है तो आप की पॉलिसी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
नो क्लेम बोनस: अगर 90 दिनों के अंदर टू व्हीलर इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं किया जाता है तो नो क्लेम बोनस का लाभ समाप्त हो जाता है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
भारत में टू व्हीलर इंश्योरेंस के प्रकार
भारत में इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा दो प्रकार के इंसुरेंस की सुविधा प्रदान की जाती है।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
- कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस: यह आपको थर्ड पार्टी और उनके वाहन के कारण होने वाले आपका फाइनेंसियल नुकसान से आप को बचाता है साथ ही भारत सरकार के अनुसार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है
कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस: कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ दुर्घटनाओं जैसे, चोरी, हड़ताल, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं से टू व्हीलर की सुरक्षा प्रदान करती है व्यक्ति के मेडिकल खर्चों को भी कवर करता है यह बाइक इंश्योरेंस के साथ हुए टूटे-फूटे को भी कवर करता है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
इंश्योरेंस करवाना 5 वर्षों के लिए अनिवार्य है।
टू व्हीलर इंश्योरेंस भारत सरकार द्वारा कम से कम 5 वर्षों के लिए करवाना अनिवार्य किया गया है क्योंकि यह दुर्घटना से होने वाले नुकसान से पीड़िता को सुरक्षा करता है यह चोरी, हड़ताल, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं से टू व्हीलर की सुरक्षा प्रदान करती है व्यक्ति के मेडिकल खर्चों को भी कवर करता है। “बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर”
आज का सीख।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह जान चुके होंगे कि आप बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर क्या होता है साथी आप बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर लेने के लिए योग्यता शर्तें और लगने वाले दस्तावेजों के बारे में भी जान चुके होंगे साथ ही आप यह भी जान चुके होंगे कि बजाज टू व्हीलर इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है यदि आप बजाज इंश्योरेंस टू व्हीलर के बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट (Comment) कर सकते हैं इस लेख को पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
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संबंधित सवाल।
प्रश्न: टू व्हीलर का इंश्योरेंस कितने में होता है?
उत्तर: टू व्हीलर का इंश्योरेंस अलग-अलग कंपनियों द्वारा अलग-अलग धनराशि पर किया जाता है विशेष जानकारी के लिए जिस भी कंपनी से आप टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसके website पर या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर पता कर सकते हैं।
प्रश्न: थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस क्या है?
उत्तर: थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस बाइक दुर्घटना में हुए नुकसान से थर्ड पार्टी के प्रति बाइक के मालिक को बचाता है।
प्रश्न: बाइक का इन्शुरन्स कैसे होता है?
उत्तर: बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है।